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बच्चे से कुकर्म करने के आरोपी को दोषी करार देते हुए सुनाई 10 साल कैद व 30 हजार जुर्माना

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दो साल पहले नौ वर्षीय बच्चे को अगवा कर उसके साथ कुकर्म करने के आरोपी बसंत कुमार निवासी खेड़ी मारकंडा को न्यायाधीश लालचंद की अदालत ने दोषी करार देते हुए 10 साल की कैद व 30 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने पर आरोपी को छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
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जिला उपन्यायवादी गोपाल कुमार ने बताया कि एक नौ वर्षीय बच्चे ने पुलिस को बताया था कि वह 4 दिसंबर 2018 की शाम को अपने घर से सिरसला रोड पर करियाना की दुकान से तेल लेने गया था। जब वह दुकान से अपने घर वापस लौटने लगा तो एक अज्ञात व्यक्ति उसका मुंह दबाकर उसे डीडी कॉलोनी स्थित खाली पड़े मकान में ले गया। जहां उसने उससे कुकर्म किया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए गांव खेड़ी मारकंडा निवासी आरोपी बसंत कुमार को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया था। अदालत ने गवाहों की सुनवाई और सबूतों के आधार पर बसंत कुमार को पोस्को एक्ट सहित विभिन्न धाराओं के तहत दोषी करार देते हुए 10 साल कैद और 30 हजार जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना ना भरने की सूरत में दोषी को छह माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
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