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सौतेली बेटी से दुष्कर्म के प्रयास में पिता को उम्रकैद

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चार साल की सौतेली बेटी से दुष्कर्म के प्रयास के आरोपी पिता को अदालत ने दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई। इसके साथ ही उसपर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। अदालत ने घटना के एक साल के भीतर इस मामले में फैसला सुनाया है।
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अतिरिक्त एवं सत्र न्यायाधीश श्रीलाल चंद की अदालत ने क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली चार साल की मासूम से दुष्कर्म के मामले में यह फैसला सुनाया। जिला उप न्यायवादी गोपाल कुमार ने इस बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बीते साल 7 अगस्त को क्षेत्र के एक गांव निवासी महिला ने पुलिस से शिकायत दर्ज कराई थी कि उसने यहां के एक व्यक्ति से प्रेम विवाह किया। इससे पहले उसकी पहले भी शादी हुई थी। उसकी पहली शादी के तीन बच्चे हैं, जिनमें दो बड़े पुत्र और चार वर्षीय पुत्री है। 6 अगस्त को उक्त दोषी ने उसकी चार वर्षीय बेटी से दुष्कर्म का प्रयास किया। इसी दौरान अचानक वह आ गई। जब बच्चों को उसको छुड़वाने लगी तो उसने मुझे और सभी बच्चों को जान से मारने की धमकी दी।
इस मामले की शिकायत पर पुलिस ने पोस्को और अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज करके जांच महिला उप निरीक्षक दलीप कौर को सौंप दी थी। जांच के दौरान महिला उप निरीक्षक दलीप कौर ने 9 अगस्त 2018 को आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया था। इस मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने दोषी को आजीवन कारावास और 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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