अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश भूपेंद्र नाथ की अदालत ने चूरा पोस्त रखने के मामले में एक दोषी को दो साल कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी सुखविंद्र सिंह वासी पसियाला जिला अंबाला पर 5 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। ये जानकारी जिला उपन्यायवादी जसबीर सिंह ढांडा ने दी। उन्होंने बताया कि 17 मई 2017 को पुलिस टीम को गुप्त सूचना मिली थी कि सुखविंद्र सिंह पुत्र अमर नाथ वासी गांव पसीयाला थाना साहा जिला अंबाला अपने ढाबा साहा रोड पर चुरा पोस्त बेचने का काम करता है। इस सूचना पर पुलिस टीम ने इस आरोपी ढाबे से गिरफ्तार कर 9 किलो 800 ग्राम चूरा पोस्त बरामद किया था।