कुरुक्षेत्र। जिला जेल से पैरोल लेकर गया सजायाफ्ता कैदी वापस नहीं लौटा, जिसके चलते पुलिस ने उसके खिलाफ मामला दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी। कैदी सात सप्ताह के लिए पैरोल पर गया था, मगर निश्चित समय पर उसने आत्मसमर्पण नहीं किया।
थाना केयूके में दर्ज शिकायत में जिला जेल उप-अधीक्षक रोशन सिंह हुड्डा ने बताया कि कमल सैनी निवासी शांति नगर को आईपीसी की धारा 364ए, 328,420,468,471 व 473 के तहत अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। वह 10 फरवरी को जेल से पैरोल पर बाहर आया था। उसे सात सप्ताह के लिए पैरोल मिली थी। एक अप्रैल को जेल में आत्मसमर्पण करना था, मगर उसने तय समय पर आत्मसमर्पण नहीं किया। शिकायत पर पुलिस ने उसके खिलाफ हरियाणा सदाचार बंदी (अस्थायी रिहाई) अधिनियम 2022 की धारा नौ के तहत मामला दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी।