फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

जिला में रात 11 से सुबह 5 बजे तक आवागमन पर रहेगा प्रतिबंध, महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा की अवधि 5 जनवरी तक बढ़ी

विज्ञापन
विज्ञापन
प्रदेश सरकार द्वारा महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा की अवधि पांच जनवरी तक बढ़ा दी है। कुरुक्षेत्र जिले में रात 11 से सुबह 5 बजे तक आवाजाही पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। राज्य सरकार के आदेशों के अनुसार नो मास्क-नो सर्विस के सिद्धांत को सख्ती से लागू किया जाएगा। जिलाधीश मुकुल कुमार ने कहा कि हरियाणा सरकार की महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा को लेकर जारी नई गाइडलाइन के अनुसार इंडोर हॉल और खुले स्थानों में क्षमता का 50 प्रतिशत लोग एकत्रित हो सकते हैं, जिनमें इनडोर में अधिकतम 200 निर्धारित की गई है, जबकि खुले स्थानों में लोगों के एकत्रित होने की क्षमता अधिकतम 300 लोगों तक की गई है। इसके साथ ही कोविड-19 उचित व्यवहार व सामाजिक दूरी के नियम की सख्ती से पालन सुनिश्चित करनी होगी। इसके अलावा आयोजकों की यह जिम्मेदारी होगी कि उनके आयोजन में आने वाले लोगों का पूर्ण कोविड टीकाकरण हो चुका हो। पहली जनवरी 2022 से सरकारी कार्यालयों में आने की उन्हीं लोगों को अनुमति होगी, जिनका कोविड टीकाकरण हो चुका है। उन्होंने कहा कि इन आदेशों को प्रभावी रूप से लागू कराने के लिए पुलिस अधीक्षक, सभी उपमंडल अधिकारी, ईओ नगर परिषद, सचिव नगर पालिका, बीडीपीओ सहित अन्य संबंधित अधिकारी व कर्मचारी कोविड-19 के नियंत्रण के लिए फाइव फोल्ड स्ट्रेटजी टेस्ट-ट्रेस-ट्रैक-वैक्सीनेशन-कोविड-19 उचित व्यवहार का पालन करना होगा। सभी अधिकारी अपने-अपने इलाकों में इन आदेशों को लागू कराना सुनिश्चित करेंगे। इन आदेशो की उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 और आईपीसी की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें