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सायं 6 बजे तक ही खुले रहेंगे व्यवसायिक संस्थान और दुकानें

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अमर उजाला ब्यूरो
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कुरुक्षेत्र। उपायुक्त की ओर से जारी आदेश के अनुसार जिले में स्थित सभी दुकानें, व्यवसायिक संस्थान सायं 6 बजे तक ही खुले रहेंगे। जिले में स्थित रेस्टोरेंट, हलवाई की दुकान , खाद्य पदार्थ, बेकरी, कन्फेक्शनरी, कैफे, रेहड़ी, फूड वैन व इसी प्रकार के अन्य स्थान सायं 6 बजे तक खुले रहेंगे। इसके बाद इन स्थानों पर ग्राहकों को बैठाकर खाना व सामान नहीं परोसा जा सकता। रात को 9 बजे तक पैकिंग और होम डिलीवरी सेवाएं दी जा सकती है।
दूध डेयरी, पनीर, दही, घी इत्यादि से संबंधित दुकानें रात को 9 बजे तक, फल सब्जियों की दुकानें और फल सब्जियां बेचने वाले वेंडर और हॉकर, अंडा, मीट की दुकानें सायं 8 बजे तक खोली जा सकती है। वहीं दवाइयों की दुकानें, आपातकालीन ओपीडी, पेट्रोल पंप इत्यादि जरूरी सेवाओं से जुड़ी दुकानें व संस्थान 24 घंटे खुले रहेंगे।
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अवहेलना करने वालों के खिलाफ कार्रवाई: डीसी
उपायुक्त शरणदीप कौर बराड़ ने बताया कि 65 वर्ष से अधिक आयु के नागरिक, विभिन्न बीमारियों से पीड़ित लोग, गर्भवती महिलाएं, 10 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चे घर पर ही रहें और बहुत जरूरी कार्य या स्वास्थ्य कारणों से ही बाहर जाएं। पुलिस को सख्त आदेश दिए गए हैं कि नियमों का पालन हो, अवहेलना करने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाएं, लेकिन किसी के साथ अनावश्यक रूप से गलत व्यवहार न हो, इसका भी विशेष ध्यान रखा जाए।
नाइट कर्फ्यू में इन्हें मिलेगी छूट
रात्रि कर्फ्यू के दौरान कुछ व्यक्तियों व सेवाओं में छूट रहेगी। इसके तहत कानून और व्यवस्था, आपातकाल व निकाय की सेवाएं, कार्यकारी मजिस्ट्रेट, पुलिसकर्मी, मिलिट्री/वर्दी में सीएपीएफ कर्मी, स्वास्थ्य, विद्युत, अग्निशमन, मान्यता प्राप्त मीडियाकर्मी और ऐसी सरकारी मशीनरी जो कोविड-19 से संबंधित ड्यूटी पर लगी है (सभी पहचान पत्र दिखाने पर), को छूट रहेगी। इसी प्रकार एसडीएम के द्वारा जारी किए गए पास होल्डर को भी छूट रहेगी। अंतरराज्यीय और राज्य से बाहर जरूरी व गैर जरूरी सामान लाने ले जाने पर रोक नहीं होगी। अस्पताल, दवाई की दुकानें व एटीएम 24 घंटे खुले रखे जा सकेंगे। गर्भवती महिलाएं और रोगी को छूट रहेगी। एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन व आईएसबीटी पर जाने व आने वाले यात्रियों को भी इसकी छूट रहेगी।
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रात्रि कर्फ्यू के दौरान यह प्रतिबंधित
रात्रि कर्फ्यू के दौरान रात्रि 10 बजे से सुबह 5 बजे तक बाजार, दुकानें, ढाबे, मॉल, सिनेमा, मैरिज पैलेस, होटल, रेस्टोरेंट, धार्मिक आयोजन, पार्क, धार्मिक स्थल, स्विमिंग पुल आदि बंद रहेंगे।
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