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Kurukshetra News: ऑनलाइन गवाही के लिए थानों में बनाए रिमोट प्वांइट रूम, पुलिसकर्मियों का बचेगा समय

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कुरुक्षेत्र। देशभर में तीन नए आपराधिक कानून लागू हो चुके हैं। नए कानूनों में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में यह व्यवस्था भी की गई है कि न्यायालय में वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग के जरिये भी गवाही हो सकेगी, जिससे गवाह बिना कोर्ट में उपस्थित हुए डिजिटल माध्यम से गवाही दे सकता है। इसे लागू करने के लिए पुलिस के सभी थानों के मुंशी व अनुसंधानकर्ता को गवाही देने की प्रक्रिया समझने का प्रशिक्षण दिया जा चुका है। इसके लिए पुलिसकर्मियों को तकनीकी, कानूनी और व्यावहारिक पहलुओं की जानकारी दी गई है ताकि इस प्रक्रिया को सुगमता से अपनाकर गवाही प्रस्तुत कर सकें।
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वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग से गवाही देने के लिए थानों में रिमोट प्वाइंट्स हुए तैयार

पुलिस अधीक्षक वरुण सिंगला ने बताया कि इस नई व्यवस्था से पुलिसकर्मियों को गवाही के लिए न्यायालय में व्यक्तिगत रूप से जाने की आवश्यकता नहीं होगी। जिससे उनका समय बचेगा और इससे वे अपना समय अन्य जिम्मेंदारियों पर केंद्रित कर सकेंगे। ऑनलाइन गवाही के लिए जिला के सभी थानों, सभी डीएसपी कार्यालय, पुलिस अधीक्षक कार्यालय तथा पुलिस लाइन में रिमोट प्वाइंट रूम तैयार किये गए हैं। इसमें टीवी स्क्रीन, स्पीकर, माइक, कैमरा, टेबल, कुर्सी इत्यादि की व्यवस्था की गई है। पुलिसकर्मी अब रिमोट प्वाइंट रूम में बैठकर अपनी गवाही डिजिटल तरीके से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से न्यायालय में प्रस्तुत करेंगे। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि यह कदम खासतौर पर पुलिसकर्मियों के लिए राहत प्रदान करेगा, जो अक्सर न्यायालय में गवाही देने के लिए लंबी दूरी यात्रा करते है और इससे उनके कामकाजी घंटे प्रभावित होते थे।
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