कुरुक्षेत्र। नगर परिषद की सीमा के बाहर बसाई गई अवैध कॉलोनियों को नियमित करवाने के लिए 14 जुलाई तक नगर योजनाकार विभाग में आवेदन किया जा सकता है। प्रदेश सरकार ने अवैध काॅलोनियों के लिए एक नई पॉलिसी बनाई है, जिसमें कुछ शुल्क जमा करवाकर कॉलोनी को नियमित करवाया जा सकता है। इस पॉलिसी की आखिरी तारीख 14 जुलाई तक बढ़ा दी गई है। इसके लिए प्रॉपर्टी डीलर, रेजीडेंट वेलफेयर एसोसिएशन या पांच से ज्यादा कॉलोनी वासी जिला नगर योजनाकार कार्यालय में आवेदन कर सकते हैं।
डीटीपी अरविंद्र ढुल ने कहा कि सरकार द्वारा खाली जगह का विकास शुल्क 10 प्रतिशत से घटाकर आठ प्रतिशत कर दिया गया है। बने हुए निर्माणों का विकास शुल्क पांच प्रतिशत ही रखा गया है। इसके अतिरिक्त रिहायशी क्षेत्र से दूर स्थित काॅलोनियों का न्यूनतम क्षेत्र दो एकड़ निर्धारित किया गया है। रिहायशी क्षेत्र के साथ लगती काॅलोनियों का कोई भी न्यूनतम एरिया निर्धारित नहीं किया गया है। जिन काॅलोनियों में व्यावसायिक क्षेत्र चार प्रतिशत से अधिक है, उनमें विकास शुल्क रिहायशी क्षेत्र से तीन गुना अधिक लिया जाएगा। संवाद