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पशु पालक परिवार पहचान पत्र के माध्यम से करवा सकते हैं अपने पशुओं का बीमा : धर्मवीर

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कुरुक्षेत्र। गांव दयालपुर में पंडित दीनदयाल उपाध्याय सामूहिक पशु बीमा योजना शिविर का शुभारंभ कर
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कुरुक्षेत्र। पशुपालक एक परिवार पहचान पत्र पर पांच बड़े पशु या 50 भेड़ व बकरी का बीमा सब्सिडी का लाभ लेते हुए करवा सकता है। दुधारू गाय जिनकी आयु दो से 10 वर्ष तक है उनका बीमा उनकी कीमत के अनुसार वह दुग्ध उत्पादन क्षमता के अनुसार 100 से 300 तक किया जाएगा। दुधारू भैंस जिसकी आयु तीन से 10 वर्ष तक है उनका दुग्ध उत्पादन क्षमता के अनुसार एक लाख तक का बीमा भी 100 से 300 तक में किया जाएगा।
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यह जानकारी हरियाणा पशुधन विकास बोर्ड के चेयरमैन धर्मवीर मिर्जापुर ने दी। वे शनिवार को गांव दयालपुर में पंडित दीनदयाल उपाध्याय सामूहिक पशु बीमा योजना-2023-24 को लेकर आयोजित एक शिविर को संबोधित कर रहे थे। इससे पहले चेयरमैन ने शिविर का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि इस पशु बीमा योजना के अंतर्गत छह लाख पशुओं का बीमा करने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें से पांच लाख 40 हजार बड़े पशुओं व 60 हजार छोटे पशुओं का बीमा किया जाएगा।
उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि भेड़ व बकरी प्रजाति के पशुओं का 15 हजार तक का बीमा केवल 25 रुपये में किया जाएगा, भार ढोने वाले पशु घोड़ा, गधा व खच्चर का 50 हजार तक का बीमा केवल 100 रुपये में इस योजना के अंतर्गत किया जाएगा। इस मौके पर पशुपालन विभाग के उपनिदेशक डा. धर्मेंद्र सिंह, डॉ. रविंद्र ढबास, डॉ. उपेंद्र, डा. ऋतु, डॉ. उत्पल, डॉ. मंजीत, डॉ. कृष्ण लाल मुल्तान, बीएलईओ सहित अन्य कर्मचारी मौजूद थे।
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