कुरुक्षेत्र। डीटीपी द्वारा अवैध कॉलोनी में की जा रही कार्रवाई। विज्ञप्ति
कुरुक्षेत्र। पिहोवा के मोरथली क्षेत्र में लगभग 12 एकड़ में पनप रही दो अवैध काॅलोनियों में प्रशासन की ओर से तोड़-फोड़ की कार्रवाई की गई। ड्यूटी मैजिस्ट्रेट के नेतृत्व में पुलिस बल के साथ डीटीपी की टीम ने कच्ची सड़कें, चहारदीवारी, डीपीसी के अवैध निर्माण को पीले पंजे से हटा दिया।
अतिक्रमण पर भी कार्रवाई की गई। अतिरिक्त उपायुक्त विवेक आर्य ने बताया कि डीटीपी नवीन कुमार की रिपोर्ट के अनुसार राजस्व संपदा पिहोवा के मोरथली क्षेत्र में लगभग 12 एकड़ में अवैध कॉलोनी के पनपने का मामला सामने आया था। इसके बाद विभाग की ओर से भूस्वामी और प्रॉपर्टी डीलरों को एचडीआर एक्ट-1975 की धाराओं के तहत नोटिस जारी कर जरूरी अनुमति लेने के आदेश दिए थे।
भूस्वामी और प्रॉपर्टी डीलरों ने न तो अवैध काॅलोनियों में किए निर्माण को रोका और न विभाग से अनुमति ली। जिला नगर योजनाकार विभाग की ओर से अवैध काॅलोनियों में निर्माण को नष्ट किया गया।
उन्होंने लोगों को सचेत करते हुए कहा कि सस्ते प्लाॅट के चक्कर में प्रॉपर्टी डीलर के बहकावे में न आएं। जमीन खरीदने से पहले डीटीपी कार्यालय से कॉलोनी की वैधता-अवैधता की जानकारी लें।
तहसीलदार और नायब तहसीलदार भी रजिस्ट्री से पहले सरकार की ओर से जारी हिदायतों का पालन करें। दीनदयाल हाउसिंग एवं अफोर्डेबल ग्रुप हाउसिंग स्कीम के तहत पांच एकड़ भूमि पर लाइसेंस प्रदान किया जाता है जिसके तहत कॉलोनी काटने की अनुमति ली जा सकती है।
कुरुक्षेत्र। डीटीपी द्वारा अवैध कॉलोनी में की जा रही कार्रवाई। विज्ञप्ति