कुरुक्षेत्र। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अरविंद कुमार की विशेष बिजली अधिनियम अदालत ने बिजली चोरी के एक मामले में पिपली के धोबी मोहल्ले के रहने वाले 28 वर्षीय आरोपी राहुल कुमार को सभी आरोपों से बरी कर दिया है। अदालत ने पाया कि अभियोजन पक्ष मामले को संदेह से परे साबित करने में पूरी तरह असफल रहा। इसलिए उसे संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया।
21 सितंबर 2017 को सिंचाई एवं बिजली पुलिस स्टेशन अंबाला में धारा 135 बिजली अधिनियम, 2003 के तहत दर्ज किए गए मामले के अनुसार बिजली निगम के एसडीओ पीपली ने शिकायत करते हुए बताया कि 8 सितंबर 2017 को चेकिंग टीम ने आरोपी राहुल कुमार के परिसर की जांच की और पाया कि वह मीटर से पहले मुख्य पीवीसी केबल काटकर सीधा कनेक्शन लेकर बिजली चोरी कर रहा था।