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विवाह व अन्य कार्यक्रमों के दौरान फायर करने पर लगाया प्रतिबंध

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विवाह और अन्य कार्यक्रमों में फायरिंग में प्रतिबंध
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कुरुक्षेत्र (ब्यूरो)। जिलाधीश एवं अतिरिक्त उपायुक्त धर्मवीर सिंह ने कहा कि कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए धारा 144 के तहत शादियों व अन्य कार्यक्रमों के दौरान फायरिंग करने पर जिले में पूर्णत: प्रतिबंध लगाया गया हैं। इतना ही नहीं होटल व बैंक्वेट हाल संचालकों को अपने-अपने प्रतिष्ठानों में सीसीटीवी कैमरे लगाने के आदेश दिए हैं।
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एडीसी धर्मवीर सिंह ने जारी आदेशों में कहा है कि कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए बैंक्वेट हाल, होटलों में शादी व अन्य कार्यक्रमों के दौरान फायर करने पर पूर्णत: प्रतिबंध लगाया गया है। कई जगहों पर इस प्रकार के कार्यक्रमों में फायरिंग करने से कई दुर्घटनाएं हुई हैं। उन्होंने निर्देश दिए कि सभी संस्थानों के संचालक अपने-अपने प्रतिष्ठानों में सीसीटीवी कैमरे लगाना भी सुनिश्चित करेंगे। पुलिस प्रशासन व अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी 9 अक्टूबर तक आदेशों का पालन करवाना सुनिश्चित करेंगे। इन आदेशों की अवहेलना करने वाले के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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