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अदालत ने मापदंडो के अनुसार बीज व दवाईयां न रखने पर चार केसों में लगाया जुर्माना

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अमर उजाला ब्यूरो
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कुरुक्षेत्र।
कृषि एवं कल्याण विभाग के उपनिदेशक डॉ. कर्मचंद ने कहा कि कीटनाशी एवं बीज के नमूने फेल पाए जाने पर अदालत ने उत्पादकों एवं विक्रेताओं पर जुर्माना लगाने के आदेश पारित किए है। उपनिदेशक डॉ. कर्मचंद ने वीरवार को देर सायं जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि अदालत ने मैसर्ज किरण बीज भंडार के विक्रेता देवेंद्र कुमार, मैसर्ज नान एक्सपोर्ट सीड के उत्पादक संजीव कुमार को दोषी पाए जाने पर 500 रुपये प्रत्येक को जुर्माना लगाया है। अदालत ने मैसर्ज गणपति ट्रेडिंग कंपनी के विक्रेता अरुण गोयल एवं मैसर्ज हरि सीड ट्रेडर्स के उत्पादक अमित कुमार को बीज अधिनियम की विभिन्न धारों पर दोषी पाए जाने पर 500-500 रुपये जुर्माना लगाया गया है। उन्होंने बताया कि अदालत ने कीटनाशी अधिनियम की उल्लंघना करने पर मैसर्ज किरण बीज भंडार के विक्रेता देवेंद्र कुमार व मैसर्ज कोरो मंडल इंटरनेशनल लिमिटेड के उत्पादक बलविन्द्र कुमार को 10-10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। एक अन्य मामले में अदालत ने कीटनाशी अधिनियम की विभिन्न धारों के तहत दोषी पाए जाने पर मैसर्ज ज्वाला जी प्रेसिटीसाईज के विक्रेता जरनैल सिंह व मैसर्ज श्रीराम साईडज प्राईवेट लिमिटेड के उत्पादक चिंतामणि को 10-10 हजार रुपये का जुर्माना व कोर्ट उठने तक की सजा सुनाई है।
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