कुरुक्षेत्र। अदालत ने चूरापोस्त तस्करी के मामले में मनजीत सिंह को दोषी ठहराते हुए 5 वर्ष कैद और 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। उप न्यायवादी जसबीर सिंह ढांडा ने बताया कि थाना शाहाबाद के उप निरीक्षक दर्शन सिंह ने गुप्त सूचना पर मनजीत वासी त्यौडी यहां थेह स्थित ढाबे पर नशीले पदार्थ बेचने का काम करता है और वह पिपली की तरफ से चूरापोस्त लेकर आ रहा है। नाकाबंदी करके पुलिस ने आरोपी को काबू किया। उसी समय डीएसपी शाहाबाद गुरमेल सिंह ने मौके पर पहुंचकर आरोपी की तलाशी ली। इस दौरान आरोपी से एक किलो 880 ग्राम चूरापोस्त बरामद किया गया। आरोपी ने अपनी पहचान मनजीत सिंह वासी त्यौडी के रूप में बताई। अतिरिक्त जिला एवं सेशन जज गुरविंदर कौर ने आरोपी को दोषी करार देते हुए पांच वर्ष की सजा सुनाई। इसके अलावा 50 हजार रुपये जुर्माना न भरने पर 6 माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।