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प्रत्येक संस्थान में गठित होनी चाहिए आंतरिक शिकायत कमेटी:कांबोज

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कुरुक्षेत्र। सभी संस्थानों में महिलाओं के साथ यौन शोषण घटनाओं को रोकने और महिलाओं की सुरक्षा के लिए आंतरिक शिकायत कमेटी का गठन किया जाना चाहिए। जिन संस्थाओं में अभी भी इस कमेटी का गठन नहीं किया, वह संस्था शीघ्र ही इस कमेटी का गठन करें ताकि कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ यौन शोषण एक्ट 2013 की पालना की जा सके।
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जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव एवं सीजेएम डॉ. कविता कांबोज ने शुक्रवार को जारी आदेशों में कहा कि जिस किसी संस्थान में 10 या 10 से ज्यादा कर्मचारी कार्यरत हैं, वहां आंतरिक शिकायत कमेटी का गठन जरूरी है। यह कमेटी प्रत्येक संस्थान में होनी चाहिए। संस्थान के अंतर्गत निजी, सार्वजनिक अधिकृत और अनाधिकृत संस्थाओं को भी शामिल किया गया है। इन सभी संस्थानों में खासकर अस्पताल, नर्सिंग होम, शिक्षण संस्थान, खेल संस्थान, स्टेडियम और खेल परिसर इत्यादि में आंतरिक शिकायत कमेटी का गठन होना बहुत जरूरी है। जिन संस्थानों में कमेटी का गठन नहीं किया, उनमें जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की तरफ से लीगल कानूनी टीम द्वारा लघु प्रशिक्षण भी दिया जा सकता है। इस संबंध में सभी संस्थानों को तुरंत एक्शन लेना चाहिए और अपनी रिपोर्ट 14 मई तक भेजना भी सुनिश्चित करें।
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