अमर उजाला ब्यूरो
कुरुक्षेत्र।
अतिरिक्त उपायुक्त पार्थ गुप्ता ने कहा कि राज्य सरकार के आदेशानुसार डार्क जोन में आने वाले ब्लाक में पानी की बचत और पानी का सदुपयोग करने के उद्देश्य ये सूक्ष्म सिंचाई प्रोजेक्ट के लिए 90 प्रतिशत सब्सिडी देने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए शर्तों को पूरी करने वाले प्रार्थी अपने आवेदन 16 अगस्त तक एडीसी कार्यालय में जमा करवा सकते हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की योजना हैं कि सोलर पंप वाटर स्कीम, जिसमें 2 हार्स पॉवर (डीसी सबमर्सीबल पंप) व 5 हार्स पॉवर (एसी सबमर्सीबल पंप) किसानों को प्रदान किए जाएंगे। जिन किसानों ने अपने खेतों में पहले से ही बागवानी स्कीम के तहत पॉली हाउस के साथ तालाब का निर्माण किया हुआ है और तालाब से पानी उठाकर टपका व ड्रिप सिंचाई का उपयोग कर रहे हैं, वे किसान इसका लाभ उठा सकते हैं। इस विधि से पानी की बचत और सदुपयोग होगा।