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मधु खन्ना लाली की अदालत ने एक दोषी को 7 साल कठोर कारावास की सजा व 10 हजार रुपए जुर्माना के आदेश किए पारित

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किशोरी को खरीदने के दोषी को सात साल कठोर कारावास की सजा
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अमर उजाला ब्यूरो
कुरुक्षेत्र ।
नाबालिग लड़की को 50 हजार रुपये में खरीदने वाले आरोपी को अदालत ने दोषी करार देते हुए सात साल कठोर कारावास और 50 हजार जुर्माने की सजा सुनाई है। यह आदेश न्यायाधीश मधु खन्ना लाली ने दिए हैं। जानकारी के अनुसार, 11 मार्च 2016 को पुलिस को सूचना मिली थी कि गांव मोहड़ी निवासी बलजिंद्र सिंह ने असम निवासी एक लड़की खरीद कर अपने घर में छिपा रखा है। महिला थाना प्रभारी उपनिरीक्षक प्रवीण कौर ने पुलिस टीम के साथ बलजिंद्र सिंह के घर की तलाशी ली और 14 वर्षीय लड़की को वहां से बरामद कर लिया था।
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किशोरी ने बताया कि वह अपनी बहन और जीजा के साथ पांच साल से पानीपत में रह रही थी। आठ मार्च 2016 को सोमा नामक एक व्यक्ति उनके घर गया। वह उसकी बहन और जीजा को 50 हजार रुपये देकर उसे अपने घर पानीपत ले आया। बलजिंद्र सिंह उस घर में पहले से मौजूद था। सोमा ने उसको बताया कि अब वह बलजिंद्र सिंह के साथ ही रहेगी। इसके बाद वह उसे गांव मोहड़ी ले आया। वहां पर बलजिंद्र और उसकी माता फुलवती ने उसको जबरदस्ती अपने घर में रखा। बलजिंद्र सिंह ने उसके साथ बलात्कार किया। किशोरी की शिकायत पर पुलिस ने 4 पोक्सो एक्ट के के साथ ही अन्य धाराओं में केस दर्ज कर लिया। इसके बाद बलजिंद्र सिंह को 11 मार्च 2016 को गिरफ्तार किया गया। पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराया गया। 12 मार्च 2016 को फुलवती, कृष्णा, अंबिया, रोहताश, हुमायूं कबीर, सोमपाल, इंद्र उर्फ बाला को गिरफ्तार किया गया। 15 मार्च 2016 को एक अन्य आरोपी मनजीत को गिरफ्तार किया गया। 19 मार्च 2016 को आरोपी धर्मवीर को गिरफ्तार किया गया। सभी के खिलाफ चालान न्यायालय में पेश होने बाद सुनवाई के दौरान मधु खन्ना लाली की अदालत ने बाकी सभी आरोपियों को बरी करते हुए आरोपी सोमपाल उर्फ सोमा को धारा 370 आईपीसी के तहत दोषी माना।
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