यौन शोषण, तेजाब, रेप पीड़ितों को दिया जा रहा मुआवजा
अमर उजाला ब्यूरो
कुरुक्षेत्र।
महिला एवं बाल विकास विभाग की जिला कार्यक्रम अधिकारी राजबाला कटारिया ने बताया कि केंद्र सरकार के गृह विभाग द्वारा बच्चों के विरुद्ध अपराध विशेषतौर पर यौन शोषण, तेजाब पीड़ित, रेप केस और मानव तस्करी के केसों में पीड़ितों को क्षतिपूर्ण राहत प्रदान करने के लिए विशेष स्कीम चलाई गई है। इस स्कीम के तहत अधिक से अधिक तीन लाख रुपये और विशेष परिस्थितियों में पांच लाख रुपये तक की सहायता राशि प्रदान की जाती है।
उन्होंने बताया कि तेजाब पीड़ित और रेप केस में तीन लाख रुपये, नाबालिग के शारीरिक शोषण, मृत्यु, 80 प्रतिशत से अधिक संयमी विकलांगता और शरीर के 25 प्रतिशत भाग से अधिक प्रभावित करता हैं (तेजाब हमले के मामलों को छोड़कर) में दो लाख रुपये, प्रजनन क्षमता में नुकसान होने पर एक लाख 50 हजार, मानव तस्करी पुनर्वास, आंशिक विकलांगता 40 से 80 प्रतिशत तक में एक लाख रुपये, यौन उत्पीड़न (बलात्कार को छोड़कर), भ्रूण की कमी में 50 हजार रुपये तक मुआवजा राशि प्रदान की जाती हैं। उन्होंने बताया कि मुआवजा राशि के लिए पीड़ित को आवेदन के साथ आधार नंबर, बैंक पासबुक की फोटो स्टेट प्रति, एफआईआर की प्रति, चिकित्सा बिल और रिपोर्ट देनी होगी।