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पुलिस से मारपीट मामले में दोषी करार,चार साल कैद व पांच हजार जुर्माना

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अमर उजाला ब्यरो
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कुरुक्षेत्र।
सरकारी ड्यूटी पर मौजूद पुलिस मुलाजिमों के साथ मारपीट करने, काम में बाधा डालने और जान से मारने की धमकी देने के मामले में अदालत ने आरोपी को चार साल कैद और पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। यह आदेश अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश गुरविंद्र कौर की अदालत ने दिये। यह जानकारी डीए गोपाल सिंह ने दी। उन्होंने बताया कि 12 जनवरी 2016 को एसआई महिंद्र सिंह ने अपने साथियों के साथ बीडीओ दफ्तर थानेसर के पास मौजूद थे। इसी दौरान पुलिस को गांव बारना में विवाद की सूचना मिली थी। पुलिस टीम जब गांव बारना पहुंची तो वहां पर कुछ व्यक्ति घायल पड़े थे। पुलिस ने घायलों को उठा कर सरकारी अस्पताल कुरुक्षेत्र में पहुंचाया तभी पुलिस को पता चला कि एक युवक खेतों में छुपा बैठा है। सूूचना के बाद पुलिस उक्त युवक को लेने के लिए गई तो वहां कुछ व्यक्तियों ने पुलिस का रास्ता रोक कर मार पिटाई की और जान से मारने की कोशिश की। पुलिस ने थाना केयू में दीपक कुमार व अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश गुरविंद्र कौर की अदालत ने सबूत और गवाहों के आधार पर आरोपी दीपक कुमार को सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने पर 4 साल की सजा व 5000 रुपये जुर्माने, सरकारी आदेशों की अवहेलना करने पर 3 माह की सजा व जान से मारने की धमकी देने पर 2 साल की सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने की सूरत में दोषी को 1 माह की अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी।
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