कुरुक्षेत्र। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) डॉ. मोहिनी की अदालत ने ट्रैफिक चालान के एक मामले में आरोपी सोमबीर को दोष स्वीकार करने के बाद 15 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। आरोपी ने अदालत में अपना अपराध स्वीकार करते हुए नरमी बरतने की अपील की थी।
अदालत में चालान शाखा की रिपोर्ट पेश की गई, जिसमें बताया गया कि संबंधित चालान वर्चुअल कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड नहीं हुआ था। इसके चलते चालान का निपटारा इसी अदालत में किया जाना था। अदालत ने चालान की जांच के बाद अधिकृत व्यक्ति की उपस्थिति दर्ज की। आरोपी ने अपना अपराध स्वीकार करते हुए अदालत से सजा में नरमी बरतने की गुहार लगाई। अदालत ने दोष स्वीकार करने के आधार पर उसे दोषी करार देते हुए 15 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। आरोपी ने निर्धारित जुर्माना राशि अदालत में जमा कर दी।