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Kurukshetra News: मोटरसाइकिल से भरे ट्रक को छीनने के दो दोषियों को 12-12 साल की कैद

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कुरुक्षेत्र। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अमरेंद्र शर्मा की अदालत ने छीनाझपटी के दोषी राजेश कुमार निवासी छातर जिला जींद व राजकुमार उर्फ काला निवासी शादीपुर जींद हाल वासी रजनी काॅलोनी कैथल को 12-12 साल कठोर कारावास व 25-25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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जिला न्यायवादी कर्मबीर सिंह ने बताया कि 16 दिसंबर 2023 को पुलिस को दी शिकायत में धर्मबीर सिंह निवासी चैता वास जिला चरखी दादरी ने बताया कि वह प्राइवेट कंपनी में मैनेजर के पद पर कार्यरत है। उसकी कंपनी का ट्रक हरिद्वार से सिरसा के लिए मोटरसाइकिल लोड करके गया था। 16 दिसंबर को उसके पास ट्रक नंबर एनएल-01-क्यू-3670 के चालक का फोन आया कि कुरुक्षेत्र थीम पार्क के पास से दो व्यक्तियों ने उसको बंधक बनाकर उसका ट्रक छीन लिया है। जिसकी शिकायत पर थाना कृष्णा गेट में मामला दर्ज करके जांच सहायक उप निरीक्षक विनोद कुमार को दी गई। जांच के दौरान दोनों आरोपी राजेश कुमार व राजकुमार को मामले में गिरफ्तार कर लिया गया था। छह सितंबर को मामले की नियमित सुनवाई करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अमरेंद्र शर्मा की अदालत ने आरोपियों को दोषी करार देते हुए उक्त सजा सुनाई। जुर्माना न भरने की सूरत में पांच माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।
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