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संस्थागत स्कूल द्वारा फीस एवं फंड में वृद्धि करने का मामला

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संस्थागत स्कूल द्वारा फीस एवं फंड में वृद्धि करने का मामला
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फीस एवं फंड रेगुलेटरी कमेटी का फैसला आया स्कूल के पक्ष में
फैसले के खिलाफ पेरेंट्स एसोसिशन एसीएसएसई को करेगी अपील
अमर उजाला ब्यूरो
पिहोवा। चार माह पूर्व पेरेंट्स एसोसिएशन द्वारा संस्थागत निजी स्कूल के फीस एवं फंड की वृद्धि के विरोध कमीशनर अंबाला को दी गई शिकायत का फैसला स्कूल के पक्ष में आया है। यह बात स्कूल के प्रिंसिपल एनसी बिंदल ने बताई।
उन्होंने कहा कि फैसले के अनुसार स्कूल द्वारा सभी फंड नियमानुसार लिए जा रहे हैं। किसी भी फंड का दुरुपयोग नहीं किया गया तथा फंड को बच्चों की सुविधाओं पर खर्च किया जा रहा है। बच्चों से लिए जा रहे फंड की रसीद भी बच्चों को दी जाती है। इसे किसी भी ट्रस्ट या सोसाइटी को ट्रांसफर नहीं किया जाता है। उन्होंने बताया कि यह फैसला फीस एवं फंड रेगुलेटरी कमेटी के कमिश्नर अंबाला द्वारा दिया गया है। कमेटी ने यह पाया है कि शिकायतकर्ता का व्यवहार अनुचित था। इसी कारण फैसला स्कूल के पक्ष में आया है। फीस एवं फंड रेगुलेटरी कमेटी के कमिश्नर ने पूरी जांच पड़ताल करने के बाद ही स्कूल के हक में फैसला सुनाया है। बता दें कि चार माह पहले उक्त स्कूल में पढने वाले बच्चों के अभिभावकों ने फीस एवं फंड में वृद्धि के चलते धरना प्रदर्शन किया था। प्रदर्शन के 6 बाद दोनों पक्ष में सहमति से फैसला हुआ था। सहमति के अनुसार मामले में कमीशनर की फैसला आने तक अभिभावकों को फीस एवं फंड का 20 प्रतिशत जमा कराना होगा।
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उधर, पेरेंट्स एसोसिशन से रुपेश गोयल ने बताया सैकड़ों अभिभावकों ने स्कूल के फीस एवं फंड का विरोध करते हुए शिक्षा विभाग, एसडीएम, डीसी, सीएम विंडो, सीएम हाउस को शिकायत दी थी। शिकायत का समाधान न होने पर फीस एवं फंड के विरोध में विरोध प्रदर्शन शुरू किया था और मामले की शिकायत अंबाला कमीशनर को दी थी। अभी उन्हें फैसले की कॉपी नहीं मिली है। फैसले के विरोध में पेरेंट्स एसीएसएसई को अपील करेंगे। यदि स्कूल प्रशासन द्वारा बच्चों को तंग किया गया तो स्कूल प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया जाएगा।
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