कुरुक्षेत्र। अतिरिक्त जिला एवं सैशन न्यायाधीश ने मोहम्मद इरशाद को दोषी ठहराया है। उसे नशीला पदार्थ रखने के आरोप में सजा सुनाई गई है। यह सजा 10 साल कठोर कारावास और 1 लाख रुपये जुर्माने की है।
जिला न्यायवादी मेनपाल ने बताया कि 29 मई 2021 को एसटीएफ अंबाला की टीम लाडवा नेशनल हाईवे पर मौजूद थी। टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई की। मोहम्मद इरशाद वासी बोडा मोरे झारखंड और मोहम्मद अशफाक वासी जोहरी झारखंड को त्योड़ा के पास नाकाबंदी करके पकड़ा गया। उनके ट्रक नंबर ओडी-16इ-7172 सहित उन्हें काबू किया गया था। राजपत्रित अधिकारी के सामने ट्रक की तलाशी ली गई। तलाशी में पांच किलो 100 ग्राम अफीम बरामद हुई थी। आरोपियों के विरुद्ध थाना शाहबाद में नशीली वस्तु अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज हुई थी।
29 जुलाई को मामले की नियमित सुनवाई हुई। अतिरिक्त जिला एवं सैशन न्यायाधीश की अदालत ने गवाहों व सबूतों पर विचार किया। मोहम्मद इरशाद को नशीला पदार्थ रखने का दोषी करार दिया गया। उसे एनडीपीएस एक्ट की धारा 18-बी के तहत सजा मिली। जुर्माना न भरने पर छह माह का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा।