करनाल। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए और उनकी आर्थिक व सामाजिक स्थिति को सुधारने के लिए हरियाणा सरकार ने मातृशक्ति उद्यमिता योजना चलाई हैं। इस योजना के तहत महिलाओं को बैंक के जरिये पांच लाख रुपये तक का ऋण उपलब्ध करवाया जाता है। उपायुक्त उत्तम सिंह ने बताया कि इस योजना के तहत महिलाओं की आयु 18 से 60 वर्ष तक होनी चाहिए, पारिवारिक आय पांच लाख तक होनी चाहिए, किसी ऋण मामले में डिफाल्टर न हो और हरियाणा की निवासी होने का प्रमाणपत्र हो। योजना का लाभ लेने के लिए निर्धारित दस्तावेज आवेदन के साथ जमा करवाने होंगे। संवाद