क्राइम अंगेस्ट वुमन स्पेशल कोर्ट ने शनिवार को दहेज के लिए पत्नी की गला दबाकर मारने और फिर शव को फंदे से लटकाने के आरोप में अदालत में आरोपी पति को उम्रकैद और दो हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
आरोपी पति को अदालत ने पहले ही दोषी करार दिया था। फैसले में महिला की पोस्टमार्टम रिपोर्ट को बड़ा आधार बनाया गया है।
ये है मामला
जानकारी के अनुसार यमुनानगर के गोबिंदपुरा निवासी रिंकू ने मुलाना पुलिस को शिकायत दी थी कि उसकी बहन अंजना की शादी मुलाना निवासी नरेश से हुई थी।
शादी के कुछ दिन तक तो ठीकठाक चलता रहा। लेकिन कुछ दिन बाद आरोपी पति ने अंजना से अपने मायके वालों से एक मोटरसाइकिल और बीस हजार रुपये लाने की बात कही। इसी बात को लेकर अंजना को बार-बार ससुराल में तंग किया जाता था। बाद मारपीट तक पहुंच गई।
भाई के अनुसार उसकी बहन अमूमन इन हालातों से अपने मायके वालों को अवगत करवाती रहती थी। मगर मायके वाले यही सोचते रहे कि शायद सबकुछ ठीकठाक हो जाएगा। भाई के अनुसार लेकिन अचानक एक दिन फोन आया कि उसकी बहन अंजना ने फंदा लगाकर आत्महत्या लिया है।
वह तुरंत अंबाला पहुंचा। उसके बहन को सिविल अस्पताल लाया गया, जहां उसका पोस्टमार्टम हुआ। लेकिन बाद में पोस्टमार्टम से खुलासा हुआ कि अंजना की मौत गला दबाकर हुई है और बाद में उसके शव को फंदे से लटकाया गया। पुलिस ने आरोपी पति नरेश पर दहेज हत्या का केस दर्ज कर लिया।