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Karnal News: पुलिस से मिला न्याय तो कोर्ट के आदेश पर दर्ज हुआ मुकदमा

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- चकदा गांव में फिरनी पर कब्जे के लिए हुआ था झगड़ा
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माई सिटी रिपोर्टर

करनाल। चकदा गांव में सार्वजनिक फिरनी पर कब्जे को लेकर लंबे समय से चला आ रहा विवाद मारपीट और छीनाझपटी तक जा पहुंचा है। अदालत के आदेश पर थाना निसिंग पुलिस ने गांव निवासी जगमोहन सिंह की शिकायत पर चार नामजद आरोपियों सहित अन्य के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है।



शिकायतकर्ता जगमोहन सिंह ने अदालत में दायर याचिका में आरोप लगाया कि चकदा की फिरनी 33 फीट चौड़ी है, जिस पर गांव के सरपंच के पति प्रभदीप सिंह उर्फ रोमी, भूपिंदर सिंह, कंवलदीप सिंह, हरविंदर सिंह सहित अन्य व्यक्ति अवैध रूप से कब्जा करना चाहते हैं। मामले को लेकर पहले ही एक वाद विचाराधीन है, जिसमें कोर्ट ने हल्का कानूनगो घरौंडा को निशानदेही के आदेश दिए थे और कानूनगो ने 23 अगस्त 2023 को पत्थर लगवाकर निशानदेही भी कर दी गई थी।
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25 अगस्त 2023 को दोपहर 12:30 बजे के आसपास शिकायतकर्ता घर पर था, तभी शोर सुनकर वह बाहर निकला। उसने देखा कि आरोपी कसी व डंडे लेकर निशानदेही के पत्थर उखाड़ रहे थे। विरोध करने पर उन्होंने शिकायतकर्ता से गाली-गलौज की और जब उसने मोबाइल से वीडियो बनाने का प्रयास किया तो आरोपी प्रभदीप सिंह ने उसका मोबाइल छीन लिया और उसके साथ मारपीट कर जान से मारने की धमकी दी।


जगमोहन सिंह ने बताया कि उसकी दोनों किडनियां खराब हैं और वह ज्यादा तनाव नहीं सह सकता। इसलिए वह थाने नहीं जा पाया। पहले भी उसने सात जून 2023 को इस संबंध में थाना निसिंग में शिकायत दी थी, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद 2023 में पुलिस अधीक्षक को शिकायतें दीं लेकिन ठोस कदम नहीं उठाया गया।
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आरटीआई के माध्यम से जानकारी लेने पर पता चला कि पुलिस ने इसे दीवानी मामला बताकर बंद कर दिया। इसके बाद एक अप्रैल 2024 को अदालत का दरवाजा खटखटाया और धारा 156 (3) सीआरपीसी के तहत एफआईआर दर्ज करवाने की मांग की। कोर्ट के आदेश पर 13 मई को थाना निसिंग पुलिस ने प्रभदीप सिंह, भूपिंद्र सिंह, कंवलदीप सिंह, हरविंद्र सिंह सहित अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है।
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