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नशीला पदार्थ रखने के दोषी को दो साल की कैद

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संवाद न्यूज एजेंसी
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करनाल। नशीला पदार्थ रखने के दोषी को कोर्ट ने दो-दो साल की कैद की सजा सुनाई है वहीं 25-25 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। जिला न्यायवादी करनाल डॉ. पंकज ने बताया कि अतिरिक्त जिला सत्र एवं न्यायाधीश योगेश चौधरी की अदालत ने नशीला पदार्थ रखने के दोषी को अलग-अलग धाराओं में यह सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर आरोपी को छह महीने अतिरिक्त जेल में रहना होगा।
थाना कुंजपुरा के पुलिसकर्मी छह अगस्त 2018 को सरफाबाद माजरा चौक पर गश्त लगा रहे थे। तभी पुलिस कर्मियों को स्कूटी पर एक व्यक्ति आता दिखा। पुलिस ने जैसे उसे रुकने का इशारा किया तो उसके हाव-भाव बदल गए। शक होने पर पुलिस ने जब उसकी स्कूटी की तालाशी ली तो स्कूटी से 1 किलो 220 ग्राम गांजा पत्ती बरामद की गई। आरोपी की पहचान बिट्टू निवासी नली पार, करनाल के रूप में हुई थी। उसने बताया कि यह गांजा पत्ती लेकर अपने गांव नलीपार जा रहा था। पुलिस ने एनडीपीसी एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत आरोपी बिट्टू के खिलाफ थाना कुंजपुरा में मामला दर्ज कर लिया था।
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सजा छोटी-संदेश बड़ा
एनडीपीसी एक्ट के आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में मजबूती के साथ पैरवी की जाती है, ताकि आरोपियों को ज्यादा से ज्यादा सजा मिल सके। सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार नशा तस्करों पर शिकंजा कसने के संभव प्रयास किए जाते हैं। भले इन मामलों में सजा कम मिलती है लेकिन इन मामलों में संलिप्त लोगों को बड़ा संदेश जरूर मिलता है कि नशे के कारोबार करने से जेल की सलाखों के पीछे जाना ही पड़ेगा।
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