संवाद न्यूज एजेंसी
करनाल। जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने बीमा सेवाओं में कमी के एक मामले में द न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के खिलाफ कड़ा फैसला सुनाया है। आयोग ने कंपनी को आदेश दिया है कि वह शिकायतकर्ता के चोरी के दावे का भुगतान नौ प्रतिशत ब्याज के साथ करे।
इसके अलावा मानसिक प्रताड़ना के लिए 25 हजार और मुकदमा खर्च के तौर पर खर्च के तौर पर 11 हजार रुपये की राशि उपभोक्ता को देने के आदेश जारी किए। शिकायतकर्ता मॉडल टाउन स्थित मैसर्स दीप एसोसिएट्स के मालिक बीके गुप्ता ने बताया कि वो मॉडल टाउन में सैमसंग का अधिकृत सर्विस सेंटर संचालित करते हैं।
उन्होंने अपने सेंटर के स्टॉक और अन्य सामान का बीमा कराया था। 13 और 14 अक्तूबर 2019 की मध्यरात्रि को सर्विस सेंटर में चोरी हो गई, जिसमें चोरों ने शटर काटकर कई ग्राहकों के मोबाइल फोन और अन्य कीमती सामान चोरी कर लिया।
उन्होंने बीमा कंपनी न्यू इंडिया इंश्योरेंस के समक्ष लगभग 4.31 लाख रुपये का दावा पेश किया था। हालांकि, बीमा कंपनी ने इस आधार पर दावा खारिज कर दिया कि चोरी के समय सर्विस सेंटर पर कोई सुरक्षा गार्ड तैनात नहीं था, जो कि पॉलिसी की शर्तों का उल्लंघन है। इसके लिए उन्होंने बीमा कंपनी को उपभोक्ता को जुर्माना देने के आदेेश दिए।