करनाल। नई आबकारी नीति के अनुसार ठेके राष्ट्रीय और राज्य मार्ग से 500 मीटर की दूरी पर रहेंगे। जिस गांव की जनसंख्या 20 हजार या उससे कम है, वहांं यह दूरी 220 मीटर निर्धारित की गई है। किसी भी ठेके पर रंग बिरंगी लाईटें नहीं लगाई जाएंगीं व ठेके पर किसी प्रकार का विज्ञापन नहीं होगा।
उप आबकारी व कराधान आयुक्त (सेल्स टैक्स) नीरज ने बताया कि जिस गांव की जनसंख्या 500 से कम है वहां पर शराब का ठेका नहीं खुलेगा व जिस गांव की जनसंख्या 501 से पांच हजार तक है उस गांव में मुख्य ठेके के अतिरिक्त एक उप-ठेका व पांच हजार एक से ऊपर जनसंख्या पर उस गांव में मुख्य ठेके के अतिरिक्त दो उप-ठेके खोलने का प्रावधान है। संवाद