करनाल। हरियाणा सरकार की ओर से निराश्रित बच्चों को 2300 रुपये प्रतिमाह वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। उपायुक्त उत्तम सिंह ने बताया कि जिले में 21 वर्ष तक की आयु के ऐसे बच्चे, जिनके माता-पिता का निधन हो चुका है, या पिता पिछले दो वर्षों से घर से अनुपस्थित हैं, अथवा माता-पिता लंबी सजा (एक वर्ष या उससे अधिक) काट रहे हैं या मानसिक एवं शारीरिक अक्षमता के कारण बच्चों की देखभाल नहीं कर पा रहे, वे इस योजना का लाभ ले सकते हैं। बच्चे के अभिभावक की वार्षिक आय 2 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। एक परिवार के अधिकतम दो बच्चों को इस योजना का लाभ दिया जाएगा। ब्यूरो