करनाल। जिन लोगों की ओर से मॉल में स्पा सेंटरों की दुकानों को किराए पर लिया गया था, वह जल्द एक निश्चित समय में इन दुकानों को खाली करेंगे। दुकान मालिक की ओर से भविष्य में अपनी दुकानों को किराए पर देने से पहले उपायुक्त से अनुमति लेनी होगी अन्यथा दुकान मालिक इन दुकानों को किराए पर नहीं दे सकेगा। इन आदेशों की अवहेलना करने वाले दुकान मालिक व किरायेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
जिला पुलिस की ओर से 24 फरवरी को करनाल के सेक्टर 12 स्थित सुपर मॉल में स्पा सेंटरों की आड़ में अनैतिक व्यापार की सूचना मिलने पर की गई कार्रवाई के संबंध में अनैतिक व्यापार (रोकथाम) अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के तहत आरोपी दुकान के किरायेदारों व दुकान मालिकों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए लिखा गया था। जिसके बाद उपायुक्त ने अनैतिक व्यापार (रोकथाम) अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के तहत आरोपी व्यक्तियों पर कार्रवाई के आदेश जारी किए हैं। जिसके तहत अब स्पा सेंटरों के किराएदारों को जल्द दुकानें खाली करनी होगी।
क्या था मामला
जिला पुलिस को करनाल के सेक्टर-12 के सुपर मॉल में स्थित स्पा सेंटर में अनैतिक व्यापार होने की सूचना मिली थी। जिसके बाद पुलिस ने 24 फरवरी को मॉल में स्थित तीन स्पा सेंटरों- रॉयल थाई स्पा सेंटर, क्लासिक स्पा सेंटर व था-थाई स्पा सेंटर पर रेड की थी। इस कार्रवाई में स्पा सेंटर से 10 लड़कियों व तीन व्यक्तियों को काबू किया गया था। जिनको काबू करने के बाद नियमा अनुसार कार्रवाई की थी। अगर किसी भी व्यक्ति के पास इस प्रकार के अनैतिक कार्य संबंधी जानकारी है, तो वह इस संबंध में नजदीकी पुलिस थाने, पुलिस चौकी, पुलिस कंट्रोल रूम व डायल 112 पर सूचना दे सकते हैं। सूचना का सत्यापन कर आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।