चार साल पहले चमारखेड़ा गांव में हुई थी वारदात, तीन के खिलाफ हाईकोर्ट में मामला विचाराधीन
माई सिटी रिपोर्टर
करनाल। प्रेम प्रसंग में 25 वर्षीय युवक रिकी की पीट-पीटकर हत्या करने के मामले में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रजनीश कुमार शर्मा की अदालत ने छह दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषियों पर अलग-अलग धाराओं में 71 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। इस मामले में तीन के खिलाफ हाईकोर्ट में मामला विचाराधीन है। वारदात चार साल पहले चमारखेड़ा गांव में हुई थी।
जिला न्यायवादी डॉ. पंकज सैनी ने बताया कि मामले की पैरवी जिला उप न्यायवादी दीपक चौधरी ने की। उन्होंने बताया कि 26 जून 2021 को अमुपुर गांव निवासी सोमपाल ने सदर थाना पुलिस को शिकायत दी थी कि उसका बेटा रिकी चमारखेड़ा गांव की एक लड़की से बातचीत करता था और दोनों के रिश्ते की बात चल रही थी। 18 जून 2021 को रिकी अपनी बहन की ससुराल जो उसी गांव में है, गया था। वहां लड़की के बुलाने पर वह उससे मिलने गया। उसी दौरान लड़की के भाई अमित और रविंद्र ने अपने साथियों मनोज कुमार, लोकेश, केहर सिंह और जयंत पवार के साथ मिलकर रिकी के साथ मारपीट की।
23 जून को खरखौदा के पास एक सूखी नहर से रिकी का शव बरामद हुआ। पुलिस जांच में सामने आया कि रिकी की पीट-पीटकर हत्या की गई थी। बाद में घटना से जुड़े मामले में लड़की की भी मृत्यु हो गई थी। आरोपियों की ओर से रिकी पर दुष्कर्म जैसे गंभीर आरोप भी लगाए गए थे। गवाही और सबूतों के आधार पर अदालत ने छह आरोपियों अमित, रविंद्र, मनोज कुमार, लोकेश, केहर सिंह और जयंत पवार को दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है।