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बिना सेफ्टी बेल्ट बच्चे को बाइक पर बैठाया तो होगा 1000 रुपये का चालान

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अब छोटे बच्चों को बाइक की टंकी पर बैठाकर घुमाना भी महंगा पड़ सकता है। बिना सेफ्टी बेल्ट लगाए बच्चे को वाहन पर बैठाकर रोड पर घुमाने निकले तो 1000 रुपये का चालान किया जाएगा। नए मोटर व्हीकल एक्ट में इसे भी यातायात के नियमों का अपराध की श्रेणी में शामिल किया गया है। छोटे बच्चों की सुरक्षा में ध्यान में रखकर यह निर्णय लिया गया है। इसी तरह तीन और नए नियम बनाए गए हैं, जिसके आधार पर अब चालान बुक में ऑफेंस की संख्या 78 से बढ़कर 82 हो गई है। इधर नए नियमों के लागू होने के बाद राहत भरी खबर यह भी है कि पुलिस 15 सितंबर तक चालान करने की बजाय चेकिंग के दौरान लोगों को इन नए नियमों के प्रति जागरूक करेगी। इसके लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा।
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भारी जुर्माना लेकिन विदेश के मुकाबले अभी कम
ट्रैफिक एंड हाईवे आईजी डॉ. राजश्री सिंह का कहना है कि लोग ज्यादा से ज्यादा यातायात नियमों का पालन करें। इसलिए जुर्माना राशि बढ़ाकर कुछ सख्ती की गई है ताकि एक पर चालान होने पर लोग सबक लें। उन्होंने कहा कि दूसरे देशों में नियम तोड़ने पर सीधा लाइसेंस सस्पेंड किया जाता है। हालांकि यहां अभी पहले चालान किया जाता है। यातायात नियमों की पालना लोगों की आदत में डालना ही हमारा मकसद है।
100 रुपये के चालान दुखता नहीं था तभी तोड़ते थे दोबारा नियम
रोड सेफ्टी विशेषज्ञ तेजपाल और एडवोकेट संदीप राणा का कहना है कि सबसे ज्यादा हेलमेट का चालान ही होता था। जिसका जुर्माना 100 रुपये था। चालान की राशि कम होने से जुर्माना दुखता नहीं था, इसलिए दोबारा चालक नियम तोड़ता था। अब जेब ढीली होने पर नियमों की पालना भी होगी।
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चालान बुक में ये तीन नए आफेंस, बढे़
- क्षमता से ज्यादा यात्री बैठाने पर 4000 रुपये प्रति अतिरिक्त यात्री जुर्माना।
- छोटे बच्चे को बिना सेफ्टी बेल्ट के वाहन पर ले जाना पर 1000 रुपये जुर्माना।
- अतिरिक्त साइलेंसर लगाने पर 1000 रुपये जुर्माना
- वाहन के साथ अवैध रूप से छेड़छाड़ करने पर 1000 रुपये जुर्माना
लोगों को यातायात के नियमों व नए मोटर व्हीकल एक्ट की जानकारी हो, इसलिए पुलिस जागरूकता अभियान चलाएगी। 15 सितंबर तक वाहनों के चेकिंग के दौरान चालान नहीं किए जाएंगे। प्रदेश के सभी एसपी को इस संदर्भ में आदेश भी जारी हो चुके हैं। - डॉ. राजश्री सिंह, आईजी, ट्रैफिक एंड हाईवे।
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