नाबालिग लड़के से कुकर्म करने के आरोपी को कुरुक्षेत्र की अदालत ने सात साल की जेल की सजा सुनाई है। थाना शाहाबाद में एक व्यक्ति ने शिकायत दर्ज कराई थी कि बिहार के सहरसा जिले के गांव बडपाई निवासी सुरेश कुमार ने उसके नाबालिग बेटे के साथ कुकर्म किया।
शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि आरोपी ने उसके बेटे के साथ मारपीट भी की और घटना के बारे में किसी को न बताने की धमकी दी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करके न्यायालय में पेश किया था। तब से यह मामला न्यायालय में विचाराधीन था।
सहायक उप न्यायवादी मैन पाल ने बताया कि एएसजे आरएस ढांडा की अदालत ने 20 दिसंबर को सुनवाई के बाद आरोपी सुरेश कुमार को दोषी पाया है। दोषी को न्यायालय ने उसे सात साल की कैद व एक हजार रुपये जुर्माना किया। जुर्माना न देने पर आरोपी को तीन माह की अलग से सजा काटनी होगी।