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संवाद न्यूज एजेंसी
करनाल। जिला सत्र एवं न्यायाधीश चंद्रशेखर की अदालत ने नाबालिग लड़के की हत्या का प्रयास करने वाले दो आरोपियों गुलशन और विरक को सात साल की सजा सुनाई है। वहीं अदालत ने पीड़ित को 25 हजार रुपये हर्जाना देने के भी आदेश दिए हैं।
जिला न्यायवादी डॉ. पंकज व उप-जिला न्यायवादी सचिन कुमार ने बताया कि नगला फार्म करनाल निवासी सुंदर ने सदर थाना पुलिस को शिकायत दी थी कि एक अप्रैल को उसका 12 वर्षीय लड़का दीपक स्कूल के सामने खेल रहा था तभी गुलशन व विरक निवासी नगला फार्म उसे अपनी मोटरसाइकिल पर उठाकर ले गए और जान से मारने की नीयत से झिलमिल ढाबे के पास नहर में फेंक दिया।
जब उसने शोर मचाया तो मौके पर पुलिस ने आकर उसे नहर से सुरक्षित निकाला और इलाज के लिए कल्पना चावला राजकीय मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया। पुलिस ने पिता की शिकायत पर दोनों आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 364, 307, 34 व 75 जेजे एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था। इसके बाद पुलिस की ओर से चालान न्यायालय में पेश किया गया। जोकि मौजूदा केस में जिला सत्र एवं न्यायाधीश चंद्रशेखर की अदालत ने आरोपी गुलशन और विरक को सात साल की सजा सुनाई है।