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अब आधार से लिंक होगा वोटर कार्ड

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माई सिटी रिपोर्टर
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करनाल। पैन नंबर के बाद अब वोटर कार्ड को भी आधार कार्ड से लिंक किया जाएगा। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मतदाता सूची में दर्ज सभी मतदाताओं का डाटा उनके आधार नंबर के साथ लिंक किया जाएगा। इसके लिए सभी को बीएलओ के माध्यम से फार्म 6ख भरना होगा।
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उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अनीश यादव ने बताया कि मतदाता सूची मे नाम दर्ज करवाने, हटवाने और संशोधन करवाने के लिए नए फार्म बीती एक अगस्त से लागू कर दिए गए हैं। इसे लेकर सभी बीएलओ को निर्देश दिए गए हैं कि उनके पास फार्म जमा करवाने के लिए जो भी आवेदनकर्ता आए उसे नए फार्म में आवेदन करने के लिए कहें और उसमें उनका आधार नंबर अवश्य भरें। मतदाता सूची में पहले से जो नाम दर्ज हैं, वह अपना आधार नंबर लिंक करवाने के लिए बीएलओ के माध्यम से फार्म नंबर 6 ख भरकर दें। उपायुक्त ने राजनीतिक दलों के प्रधान, सचिवों व सामाजिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों से अनुरोध किया गया है कि वे अपने स्तर पर आम जन को सूचित करें कि अपना आधार नंबर मतदाता पहचान पत्र के साथ लिंक करने के लिए संबधित बीएओ को मिले या स्वयं ऑनलाइन के माध्यम से भी लिंक कर सकते हैं।
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