- ठोस अपशिष्ट प्रबंधन संयंत्र शेखूपुरा की बढ़ेगी क्षमता
माई सिटी रिपोर्टर
करनाल। शहर के ठोस अपशिष्ट प्रबंधन संयंत्र शेखूपुरा की क्षमता को बढ़ाया जाएगा। इसके लिए सोमवार को करनाल क्लस्टर हेड एवं निगमायुक्त अभिषेक मीणा ने मासिक बैठक में सुगम स्वच्छता एजेंसी को निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही सफाई शाखा की ओर से चिह्नित नए 61 बल्क कूड़ा उत्पादकों को गीले कचरे की अपने परिसर में ही प्रोसेसिंग न करने पर नोटिस जारी किए गए हैं।
निगमायुक्त ने एजेंसी प्रतिनिधियों को निर्देश दिए कि घर-घर से कूड़ा उठान का कार्य प्रभावी तरीके से किया जाए, ताकि उसे शत प्रतिशत करने के सफल परिणाम सामने आ सकें। कूड़े को पृथक्करण करने पर जोर दिया जाए, हर घर से गीला और सूखा कूड़ा अलग-अलग एकत्र किया जाए। एजेंसी प्रतिनिधियों को निर्देश दिए कि वह अपने तमाम सिस्टम को आईसीसीसी यानी इंटीग्रेटिड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से जोड़ें।
इसके लिए वह करनाल स्मार्ट सिटी लिमिटेड व आईसीसीसी की टीम के साथ बैठक कर जल्द इस कार्य को करें। उन्होंने निर्देश दिए कि एजेंसी कूड़ा ढोने वाले वाहनों की आवश्यकता को जल्द पूरा करे। एजेंसी ने 15 अप्रैल तक 10 नए टिप्पर आने की बात कही थी, परंतु वह अभी तक नही आए। उन्होंने एक सप्ताह का समय देते एजेंसी को सख्त निर्देश दिए कि इसके बाद पैनाल्टी लगवाने के लिए तैयार रहें। उन्होंने कहा कि इसके निर्माण से बरसाती सीजन में प्रोसेसिंग का कार्य बिना रुके चलता रहेगा। प्लांट परिसर में लगे सीसीटीवी. कैमरे चालू हालत में रहने चाहिए।
निगमायुक्त ने बताया कि सफाई शाखा की ओर से चिह्नित नए 61 थोक में कूड़ा पैदा करने वाले (बल्क वेस्ट जेनरेटर्स) को गीले कचरे की अपने परिसर में ही प्रोसेसिंग करने के नोटिस जारी किए गए हैं। इनमें निगम क्षेत्र में आने वाली रिहायशी सोसाइटी के अतिरिक्त होटल, ढाबे व रेस्टॉरेंट इत्यादि शामिल हैं। इससे अलग 20 पहले से ही थोक कूड़ा पैदा करने वालों की श्रेणी में शामिल हैं।
बैठक में अतिरिक्त निगम आयुक्त धीरज कुमार, उप निगम आयुक्त अशोक कुमार, कार्यकारी अभियंता मोनिका शर्मा, मुख्य सफाई निरीक्षक सुरेंद्र चोपड़ा, सफाई निरीक्षक, सुगम स्वच्छता एजेंसी प्रतिनिधि मौजूद रहे।
यहां करें शिकायत
निगमायुक्त ने बताया कि कूड़ा उठाने को लेकर किसी भी नागरिक को कोई शिकायत है, तो वह उक्त एजेंसी के टोल फ्री नंबर- 1800 891 1863 के साथ-साथ नगर निगम के टोल फ्री नंबर-1800 180 2700 पर शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। नागरिक टोल फ्री नंबर के अतिरिक्त स्वच्छ हरियाणा एप व स्वच्छता एप पर भी ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकते हैं।
गंदगी फैलाने वाले 42 दुकानों के चालान
मुख्य सफाई निरीक्षक ने बताया कि अप्रैल में अब तक 42 चालान किए गए हैं। इनमें से 26 चालान गंदगी फैलाने तथा 16 चालान सिंगल यूज प्लास्टिक की ब्रिकी करने के शामिल हैं। इसके तहत कुल 24 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है।