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एक माह से लापता युवती को हाईकोर्ट के आदेश पर १५ दिन में पुलिस ने तलाशा

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एक माह से लापता युवती को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश के बाद आखिरकार कुंजपुरा पुलिस ने तलाश लिया। युवती हिमाचल प्रदेश के बद्दी से बरामद की गई है। युवती को अदालत में पेश कर धारा-164 के तहत बयान कराए गए। बाद में युवती अपने परिजनों के साथ घर चली गयी है।
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बता दें कि कस्बे के एक गांव से 22 वर्षीय एक लड़की 5 दिसंबर, 2019 को रात के समय अचानक संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गई थी। उसी रात को गांव का एक युवक भी अचानक लापता हो गया था। लड़की के परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर कुछ लोगों से पूछताछ की, लेकिन 2 सप्ताह बीतने पर भी पुलिस के हाथ कोई सुराग नहीं लगा। पुलिस की कार्रवाई से नाराज लड़की के परिजनों ने इस मामले में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट की शरण ली और लड़की को बरामद करने की गुहार लगाई। हाईकोर्ट ने इस मामले में संज्ञान लेते हुए पुलिस को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया था और हर हाल में लड़की की तलाश करने के निर्देश दिए थे। मामला हाईकोर्ट में पहुंचने के बाद पुलिस पर दबाव बढ़ गया। इसी बीच गांव के अन्य युवक के पास कस्बा बद्दी हिमाचल प्रदेश से आई एक कॉल ने पुलिस का काम आसान कर दिया। इसी आधार पर मामले के जांच अधिकारी सहायक उप निरीक्षक राममेहर पुलिस टीम के साथ बद्दी हिमाचल प्रदेश में पहुंचे और छापा मारकर लड़की को बरामद किया। हिमाचल प्रदेश पुलिस थाने में कानूनी औपचारिकता पूरी करने के बाद पुलिस लड़की को लेकर यहां पहुंची और अदालत में उसके धारा-164 के तहत बयान दर्ज कराए। अदालत में लड़की ने कहा कि वह अपनी मर्जी से गांव के लड़के संग गई थी और उसी के साथ रहना चाहती है। लड़की ने युवक को निर्दोष बताते हुए उसके खिलाफ किसी तरह की कानूनी कार्रवाई से इंकार कर दिया। पहले तो उसने परिजनों के साथ जाने से भी मना किया, लेकिन परिजनों के समझाने के बाद वह साथ चली गई। इस संबंध में कार्यवाहक थाना प्रभारी सब इंस्पेक्टर श्रीकांत का कहना है कि लड़की ने युवक को बेकसूर बताया है।
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