माई सिटी रिपोर्टर
करनाल। घर में घुसकर नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ के मामले में पॉक्सो की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने दोषी लाडी उर्फ गुरमीत सिंह को तीन साल की सजा सुनाई है।अतिरिक्त सेशन जज गुनीत अरोड़ा की अदालत ने यह फैसला दिया है। साथ ही दोषी पर जुर्माना भी लगाया गया है।
जिला न्यायवादी डाॅ. पंकज सैनी ने बताया कि इस मामले की पैरवी उप न्यायवादी अमन कौशिक ने की थी। अमन ने बताया कि यह मामला असंध थाना क्षेत्र के एक गांव का है। शिकायत में लड़की की मां ने बताया कि उनकी 13 साल की बेटी है। 20 फरवरी, 2020 को वह रात को सो रहे थे। देर रात उन्हें चिल्लाने की आवाज आई, तो उन्होंने अपने पति को जगाया और कमरे से बाहर देखा तो बाथरूम के समीप गांव का ही युवक लाडी उर्फ गुरमीत सिंह उनकी बेटी को पकड़े हुए था। उसके साथ छेड़छाड़ कर रहा था। उन्हें देखकर आरोपी जान से मारने की धमकी देकर मौके से भाग गया। बेटी ने बताया कि आरोपी उसे काफी समय से परेशान कर रहा है।