संवाद न्यूज एजेंसी
करनाल। जिला जेल में मंगलवार को जेल लोक अदालत का आयोजन किया गया। लोक अदालत में चोरी के छह मुकदमों का निपटान किया गया। आठ कैदियों की आवश्यक शर्तों के साथ रिहाई की गई।
जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष अजय कुमार शारदा के मार्गदर्शन में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव डॉ. इरम हसन ने इन मामलों की सुनवाई की। जेल लोक अदालत में सीजेएम के समक्ष कुल छह ही मुकदमे रखे गए थे। सभी का निपटान मौके पर कर दिया गया। इन मामलों में 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 में दर्ज हुए चोरी के मुकदमे शामिल थे। रिहा किए गए आठ मुलजिमों को सीजीएम ने शपथ दिलाई कि वह चोरी नहीं करेंगे और न ही चोरी करने वाले किसी व्यक्ति से दोस्ती करेंगें। इसके अलावा परिवार के लिए कमाने और बच्चों का पालन पोषण करने की शर्त लगाई गई। ताकि वह दोबारा इस तरह का कोई भी जुर्म ना करें।