करनाल। दुष्कर्म कर महिला की हत्या के मामले में अतिरिक्त सेशन जज डॉ. विवेक गोयल की अदालत ने एक दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई है।
दोषी पर 30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। दोषी उत्तर प्रदेश के जिला देवबंद के गांव साखन का रहने वाला है। वारदात के समय वह शहर की उत्तम कॉलोनी में किराए पर रहता था।
जिला न्यायवादी डॉ. पंकज ने बताया कि इस मामले की पैरवी उप जिला न्यायवादी अमन कुमार कौशिक ने की है। इस मामले में डीएनए रिपोर्ट के आधार पर जज ने दोषी को सजा सुनाई है। उप जिला न्यायवादी अमन कुमार कौशिक ने बताया कि 2021 में चार नवंबर को दीपावली के दिन उत्तम नगर में 45 वर्षीय महिला का शव एक मकान में अर्धनग्न अवस्था में मिला था। वह महिला एसपी कॉलोनी की रहने वाली थी और उत्तम नगर में अपने भतीजों के घर आती जाती थी।
तीन नवंबर 2021 को भी वह अपने भतीजे के घर गई थी जो रात को घर वापस नहीं पहुंची और अगले दिन उसका शव मिला था। इस मामले की जांच की तो पता चला कि महिला के साथ दुष्कर्म कर उसका गला दबाकर हत्या की गई थी। मामले की जांच करते हुए सेक्टर 32 थाना पुलिस ने दोषी उत्तर प्रदेश के जिला देवबंद के गांव साखन निवासी राजेश उर्फ काला को गिरफ्तार कर लिया था। जो अविवाहित था।ड