जिला प्रशासन ने नए प्रस्तावित कलेक्टर रेट ऑनलाइन जारी किए, 26 मार्च तक लिखित रूप में मांगे सुझाव और आपत्तियां
माई सिटी रिपोर्टर
करनाल। जमीन खरीदनी है तो जल्दी कीजिए, क्योंकि एक अप्रैल से नए कलेक्टर रेट लागू हो सकते हैं। कहीं कहीं जमीनों के दामों में इजाफा भी हो सकता है। इसके निर्धारण के लिए उपायुक्त उत्तम सिंह ने जिले की सभी तहसील/उप-तहसील के प्रस्तावित कलेक्टर रेट वर्ष 2025-26 (01 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026) का निर्धारण करने के लिए लोगों से आपत्ति व सुझाव मांगे हैं।
वित्तीय वर्ष समाप्त होने में अब सिर्फ 10 दिन शेष हैं, एक अप्रैल से जिलेभर में नए कलेक्टर रेट लागू करने की तैयारी है। जिसका प्रकाशन कर दिया गया है। इसे आम लोगों के देखने के लिए 21 मार्च को जिला करनाल के पोर्टल https://karnal.gov.in पर उपलब्ध करा दिया गया है। इसमें शहर से लेकर गांव तक, खासकर जो हाईवे व मुख्य मार्गों के किनारे हैं, इन भाव में इजाफा किया गया है। ये प्रस्तावित कलेक्टर रेट एक अप्रैल 2025 से 31 मार्च-2026 तक मान्य होंगे। हालांकि ये अभी अंतिम प्रकाशन नहीं है। उपायुक्त उत्तम सिंह ने इसमें आम लोगों के सुझाव व आपत्तियां मांगी हैं। उपायुक्त ने बताया कि प्रस्तावित कलेक्टर रेट को लेकर 26 मार्च 2025 तक अपने आपत्ति / सुझाव लिखित रूप में पत्र के माध्यम से उपायुक्त कार्यालय तथा संबंधित तहसील / उप-तहसील कार्यालय में भेज सकते हैं। 26 मार्च 2025 के बाद प्राप्त किसी भी आपत्ति/सुझाव पर विचार नहीं किया जाएगा। प्राप्त सभी आपत्ति/सुझाव का निपटान 27 मार्च 2025 को निर्धारण कमेटी द्वारा कर दिया जाएगा। इसके बाद जिले में नए कलेक्टर रेट एक अप्रैल से लागू हो जाएंगे।