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इंदिरा गांधी प्रियदर्शिनी शगुन योजना में सामान्य श्रेणी शामिल

Fri, 24 Jan 2014 12:47 AM IST
कैथल
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उन परिवारों के लिए अच्छी खबर है जो जरूरतमंद होते हुए भी केवल सामान्य वर्ग में आने के कारण इंदिरा गांधी प्रियदर्शिनी विवाह शगुन योजना से वंचित थे। अब प्रदेश सरकार ने इंदिरा गांधी प्रियदर्शिनी विवाह शगुन योजना का दायरा बढ़ाते हुए सामान्य श्रेणी की जातियों के गरीब परिवारों को भी इसमें शामिल किया है।
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इससे पूर्व इस योजना का लाभ अनुसूचित जाति एवं पिछड़े वर्ग के गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारोें को दिया जाता था। अब इस योजना के तहत सामान्य श्रेणी की जातियों के बीपीएल परिवार, बीपीएल सूची में शामिल विधवा महिलाएं, अढ़ाई एकड़ जमीन अथवा एक लाख रुपये से कम वार्षिक आय वाले परिवारों को भी इसका लाभ दिया जाएगा। योजना का क्रियान्वयन सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा किया जाएगा।

डीसी एनके सोलंकी ने ने बताया कि योजना के तहत बीपीएल सूची में शामिल विधवा, अनाथ एवं बेसहारा लड़कियों को 31 हजार रुपये, अढ़ाई एकड़ जमीन से कम भूमि वाले परिवारों तथा एक लाख रुपये से कम वार्षिक आय वाले परिवारों को 10 हजार रुपये तथा इन श्रेणियों के अतिरिक्त शेष अन्य लाभपात्रों को कन्यादान के रूप में 11,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। आर्थिक सहायता के रूप में दी जाने वाली धनराशि का भुगतान शादी से पूर्व करना सुनिश्चित किया जाएगा। इससे पूर्व इस योजना का क्रियान्वयन अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा किया जाता था। इस योजना के तहत पहले आओ पहले पाओ के आधार पर लाभार्थियों को योजना का लाभ दिया जाएगा।
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बेसहारा लड़कियों को भी मिलेगा लाभ
इसके अलावा सरकारी, सहायता प्राप्त गैर सरकारी संस्थाओं में रह रही निराश्रित लड़कियों के विवाह पर, अपने अभिभावकों के साथ रह रही अनाथ लड़कियों के विवाह पर भी इस योजना का लाभ दिया जाएगा। ऐसी लड़कियों के लिए इस योजना का लाभ लेने के लिए उनका नाम बीपीएल सूची में शामिल होना आवश्यक नहीं है। विधवा एवं तलाकशुदा महिलाओं को पुनर्विवाह के लिए इस योजना के अंतर्गत लाभ दिया जाएगा, बशर्ते उन्होंने पहले विवाह में इस योजना का लाभ नहीं लिया हो। इस योजना का लाभ केवल उन्हीं को मिलेगा, जो हरियाणा के स्थायी निवासी हों। साथ ही लड़की की आयु कम से कम 18 वर्ष तथा बीपीएल सूची में नाम शामिल हो। इस योजना का लाभ एक परिवार की केवल दो पुत्रियों की शादी के लिए दिया जाएगा।

कार्यालय में जमा करवाएं आवेदन
जिला समाज कल्याण अधिकारी सत्यवान ढिलोड ने बताया कि इस योजना का लाभ लेने के इच्छुक व्यक्ति सभी आवश्यक दस्तावेज जैसे लड़की का जन्मतिथि प्रमाणपत्र, शादी का कार्ड, आवेदक का बैंक खाता नंबर, रिहायशी प्रमाण पत्र तथा हलका पटवारी से जमीन के बारे में रिपोर्ट आवेदन के साथ उनके कार्यालय में जमा करवाएं
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