अतिरिक्त जिला एवं सत्र
न्यायाधीश जेएस सिद्धू की अदालत ने हत्या के एक मामले में सुनवाई करते हुए
सौतेली मां सहित पांच आरोपियों को दोषी करार देते हुए 10-10 वर्ष की कैद और
पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
मृतक के ताऊ चंदाना गांव के
रामकिशन ने 19 जुलाई 2012 को तितरम पुलिस में दर्ज कराई शिकायत में बताया
था कि रविंद्र और मुकेश सौतेले भाई-बहन थे। मुकेश की शादी गांव नीमवाला में
हुई थी।
लेकिन वह गांव चंदाना में रहती थी। इस पर रविंद्र को ऐतराज था।
इसी कारण गांधी नगर नरवाना के चरण दास, श्याम लाल, चंदाना के जोगेंद्र,
रविंद्र की बहन मुकेश रानी और मां कृष्णा देवी चंदाना ने मिलीभगत करते हुए
रविंद्र को तेजधार हथियारों से मौत के घाट उतार दिया था। तितरम थाना पुलिस
ने मामला दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। अतिरिक्त जिला एवं सत्र
न्यायाधीश की अदालत ने मामले में सुनवाई करते हुए सभी पांच आरोपियों को
दोषी करार देते हुए उन्हें 10-10 साल की कैद और 5 हजार रुपये प्रत्येक को
जुर्माना की सजा सुनाई।