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उपभोक्ताओं से सर्विस चार्ज नहीं वसूल सकते होटल-रेस्तरां संचालक

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माई सिटी रिपोर्टर
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करनाल। हाईवे के किनारे हों या शहर में, होटलों और रेस्तरां की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। जिले में डेढ़ सौ से अधिक खास होटल एवं रेस्तरां हैं। लेकिन ये होटल और रेस्तरां भोजन के साथ सर्विस चार्ज (सेवा शुल्क) भी अलग से वसूल रहे हैं, जो कि गलत है। उपायुक्त अनीश यादव ने शुक्रवार को केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण के गाइड लाइन के हवाले से बताया कि होटलों, रेस्तरांओं में सेवा शुल्क लगाने की प्रथा अनुचित है। इसे उपभोक्ताओं से वसूला नहीं जा सकता है। यह पूरी तरह स्वैच्छिक, वैकल्पिक और उपभोक्ता के विवेक पर निर्भर करता है। यदि ऐसा किया जाता है तो कार्रवाई की जाएगी।
स्वादिष्ट भोजन की चाह, यात्रा के दौरान भूख लगने या फिर स्टेटस के लिए होटलों, रेस्तरांओं का भोजन अधिक पसंद किया जा रहा है। खास बात यह है कि यहां कोई रेटलिस्ट नहीं देखता है। जितने का बिल होटल, रेस्तरां के वेटर ने लाकर दिया उसे भुगतान कर दिया जाता है, साथ ही वेटर को ट्रिप देना भी परंपरा बन गया है। ऐसे में कई होटल और रेस्तरां उपभोक्ताओं से सर्विस चार्ज वसूल रहे हैं। जबकि नियमानुसार सर्विस चार्ज भोजन की कीमत में ही शामिल होता है।
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केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने होटल और रेस्तरां द्वारा सेवा शुल्क लगाने के बारे में राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन पर प्राप्त होने वाली ऐसी शिकायतों का संज्ञान लिया है। इसमें 4 जुलाई को होटल और रेस्तरां में सेवा शुल्क लगाने के अनुचित व्यापार प्रथाओं को रोकने और उपभोक्ता हितों की सुरक्षा के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए हैं। सीसीपीए द्वारा जारी दिशा निर्देशों में स्पष्ट कहा गया है कि होटल और रेस्तरां खाद्य बिल में स्वचालित रूप से या डिफॉल्ट रूप से सेवा शुल्क नहीं जोड़ा जाएगा। होटल, रेस्तरां मालिकों को उपभोक्ताओं को बताना होगा कि सेवा शुल्क स्वैच्छिक, वैकल्पिक और उपभोक्ता के विवेक पर है।
उपायुक्त अनीश यादव ने जिले में स्थापित सभी होटल व रेस्तरां के संचालकों को निर्देश दिए कि वे केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन करें। यदि कोई इनका उल्लंघन करता मिला तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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उपभोक्ता यहां कर सकते हैं शिकायत
उपायुक्त अनीश यादव ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि यदि कोई होटल या रेस्तरां सर्विस चार्ज अलग से वसूल रहा है तो वे केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण द्वारा जारी हेल्प लाइन नंबर 1915 पर कॉल कर अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। इसके अलावा एनसीएच मोबाइल एप के माध्यम से तथा पोर्टल www.edaakhil.nic.in पर भी शिकायत भेज सकते हैं।
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