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चिंगम, पान मसाला और गुटखा मिला तो होगी कार्रवाई

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Dr. Sandeep Kadyaan - फोटो : AMAR UJALA
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चिंगम, पान मसाला व गुटखा पाया गया तो होगी सख्त कार्रवाई - फूड सेफ्टी आफिसर ने दी चेतावनी, कहा धुम्रपान से भी करें परहेज माई सिटी रिपोर्टर करनाल। कोरोना संक्रमण की रोकथाम के बीच प्रदेश सरकार ने एक अप्रैल से चिंगम, पान मसाला व गुटखा को प्रतिबंधित किया हुआ है। स्वास्थ्य विभाग ने शहर के 1600 दुकानदारों को इस बाबत ईमेल से सूचना देकर आदेशों की पालना के निर्देश दिए हुए हैं। लॉकडाउन के चलते मार्केट बंद होने व ट्रांसपोर्टेशन सीमित रहने की वजह से बहुत सी चीजें लोगों को उपलब्ध नहीं हो रही। शहर में धुम्रपान करने वाले भी बेचैन हुए हैं। उन्हें बीड़ी व सिगरेट नहीं मिलने से वह इधर-उधर संपर्क करते हैं। फूड सेफ्टी ऑफिसर डा. संदीप कादियान ने कहा कि कोरोना के साथ जंग चल रही है। लोगों को धुम्रपान से परहेज करना चाहिये। धुम्रपान कतई नहीं करें। इससे स्वास्थ्य पर विपरीत असर पड़ता है और ऐसे व्यक्ति पर कोरोना वायरस का ज्यादा असर होने की संभावना बताई जा रही है।  उन्होंने कहा कि चिंगम, पान मसाला व गुटखा खाने वाले लोग जहां-तहां थूकते हैं। जिससे कोविड-19 संक्रमण फैलने का खतरा बनता है। इन उत्पादों का बेचना व सेवन करना प्रतिबंधित है। चिंगम व पानी मसाला तीन महीने के लिए और गुटखा एक साल के लिए प्रतिबंधित है। उन्होंने कहा कि हर जरूरत सामान की होम डिलीवरी हो रही है। प्रशासन ने सुदृढ़ व्यवस्था की है। यदि कोई दुकानदार प्रतिबंधित सामान बेचता है तो उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। ----कर्मबीर लाठर।
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