नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ के मामले में न्यायाधीश आरएस ढांडा (एएसजे) ने आरोपी राम कुमार पुत्र भगत राम निवासी सारसा को पांच साल की कैद की सजा और दो हजार रुपये जुर्माना किया।
पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि थाना पिहोवा में गत वर्ष एक व्यक्ति ने शिकायत दर्ज कराई थी कि राम कुमार वासी सारसा ने उसकी नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़ की।
जिसके बाद थाना पिहोवा पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया था। सहायक न्यायवादी मेनपाल के मुताबिक न्यायालय ने इस मामले की सुनवाई करते हुए राम कुमार को दोषी करार देते हुए पांच साल की सजा के आदेश दिए हैं।
दोषी राम कुमार को धारा 354 आईपीसी/ 10 पीओसी एसओ एक्ट के तहत पांच साल कैद की सजा और दो हजार रुपये जुर्माना किया गया। जुर्माना न देने पर उसे एक माह अलग से सजा काटनी होगी।