इंद्री। सांतड़ी गांव में पंचायत भूमि पर कब्जे का करीब 12 साल से चल रहा विवाद निर्णायक दौर में पहुंच गया है। करनाल के उपायुक्त ने मामले में दायर अपील खारिज करते हुए एसडीएम इंद्री की ओर से 25 जुलाई 2024 को दिए गए बेदखली के आदेश को बरकरार रखा है।
उपायुक्त के आदेश के बाद खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी (बीडीपीओ), इंद्री को नियमानुसार कार्रवाई करने की जिम्मेदारी दी गई है। अब बीडीपीओ कार्यालय की ओर से संबंधित भूमि का कब्जा लेने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
शिकायतकर्ता विनोद कुमार के अनुसार, पंचायत भूमि पर सात लोगों के कब्जा करने की वर्ष 2014 में उन्होंने एसडीएम इंद्री को शिकायत की थी। मामले की सुनवाई के बाद एसडीएम ने 25 जुलाई 2024 को संबंधित लोगों को भूमि से बेदखल कर उसका कब्जा ग्राम पंचायत को सौंपने के आदेश दिए थे।
एसडीएम के इस फैसले के खिलाफ संबंधित पक्ष ने उपायुक्त के समक्ष अपील दायर की। उपायुक्त स्तर पर मामले से संबंधित रिकॉर्ड और दस्तावेज की समीक्षा के बाद 22 जून 2026 को अपील खारिज कर दी गई।