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Karnal News: बिजली निगम की लाइनों व तारों से हो सकती है हानि, न करें मनमानी

Sun, 02 Nov 2025 01:50 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, करनाल
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संवाद न्यूज एजेंसी
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करनाल। उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम की ओर से उपभोक्ताओं को लाइनों व तारों से दूरी बनाकर ही भवन निर्माण करने के सार्वजनिक आदेश जारी हुए हैं। कहा गया है बिजली की तारों और लाइनों के पास या नीचे किसी भी प्रकार का निर्माण, मकान का विस्तार, छज्जा, बालकनी या चहारदीवारी न बनाएं।
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हिदायत दी गई है कि आदेशों के उल्लंघन पर भारतीय दंड संहिता की धारा 188 और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 133 के तहत कार्रवाई की जाएगी। विद्युत प्राधिकरण के नियम 2010 के अनुसार बिजली की तारों से एक निश्चित दूरी बनाए रखना जरूरी है। बिजली की तारों या ट्रासंफार्मरों के निकट खोखे, दुकान व टेंट लगाने वाले किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना के लिए स्वयं जिम्मेदार होंगे।
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