संवाद न्यूज एजेंसी
करनाल। उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम की ओर से उपभोक्ताओं को लाइनों व तारों से दूरी बनाकर ही भवन निर्माण करने के सार्वजनिक आदेश जारी हुए हैं। इनमें कहा गया है कि बिजली की तारों और लाइनों के पास या नीचे किसी भी प्रकार का निर्माण, मकान का विस्तार, छज्जा, बालकनी या चहारदीवारी न बनाएं।
निगम की ओर से हिदायत दी गई है कि ऐसा करना बहुत ही खतरनाक हो सकता है। इससे किसी भी समय को बड़ा हादसा या जान-माल का नुकसान हा सकता है। वहीं निगम की ओर से यह भी हिदायत दी गई है कि यदि कोई उपभोक्ता इन आदेशों की पालना नहीं करता है तो उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 188 और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 133 के तहत कार्यवाही की जाएगी। विद्युत प्राधिकरण के नियम 2010 के अनुसार बिजली की तारों से एक निश्चित दूरी बनाए रखना जरूरी है। इस संदर्भ में निगम प्रवक्ता की ओर से शहर में बिजली की तारों या ट्रांसफार्मरों के निकट अपने खोखे, दुकान व टेंट लगाकर करने वालों को भी हिदायत दी गई है कि किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना के लिए वह स्वयं जिम्मेदार होंगे। बिजली निगम सभी लोगों से अपील करता है कि बिजली की तारों के पास लापरवाही न करें। निगम की मजबूरी और सुरक्षा दोनों को समझें, क्योंकि जरा-सी गलती बड़ा हादसा बन सकती है। वहीं, जिनके मकान पहले से बने हुए हैं वह सावधानी बरते।